Haryana Electricity : हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, इन जिलों के लिए विभाग ने किया बड़ा ऐलान

Published On: August 30, 2025
Follow Us
Haryana Electricity
---Advertisement---

जमा करवानी होगी ये राशि

उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित नहीं है क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा। Haryana Electricity

 

इन्हें भी पढ़ें: Haryana News: मुख्यमंत्री ने 1900 करोड़ की परियोजना को दी मंजूरी, जानें कहाँ होगा खर्च

Honor Magic V5 लॉन्च: 5,820mAh बैटरी और धांसू फीचर्स के साथ

Success Story of Vandana: संघर्ष से UPSC क्रैक कर हासिल किया IAS पद

Infinix Zero 30 5G: लड़कियों का दिल जीतने आया INFINIX का 50MP, 5000mAh कैमरा वाला शानदार स्मार्टफोन, कीमत है बेहद कम 

Haryana Electricity : हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी खबर आई है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके। बिजली निगम के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में एक लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा।

इन जिलों की समस्याओं का होगा समाधान

पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों नामतः कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 01,10,15 और 29 सितम्बर को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, पंचकूला में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। Haryana Electricity

इन मामलों का होगा निपटान

उन्होंने बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों तथा वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निपटान किया जाएगा।Haryana Electricity

जमा करवानी होगी ये राशि

उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित नहीं है क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा। Haryana Electricity

 

इन्हें भी पढ़ें: Haryana News: मुख्यमंत्री ने 1900 करोड़ की परियोजना को दी मंजूरी, जानें कहाँ होगा खर्च

Honor Magic V5 लॉन्च: 5,820mAh बैटरी और धांसू फीचर्स के साथ

Success Story of Vandana: संघर्ष से UPSC क्रैक कर हासिल किया IAS पद

Infinix Zero 30 5G: लड़कियों का दिल जीतने आया INFINIX का 50MP, 5000mAh कैमरा वाला शानदार स्मार्टफोन, कीमत है बेहद कम 

Skyview Team

Skyview

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment